Madhya Pradesh

उपभोक्ता सुविधा अनुसार किसी भी उचित मूल्य दुकान से ले सकते हैं राशन : मंत्री राजपूत

– पोर्टेबिलिटी लागू होने से राशन लेने वालों को मिली सहूलियत

भोपाल, 13 सितम्बर (Udaipur Kiran) । खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पोर्टेबिलिटी लागू होने से उचित मूल्य दुकानों से राशन लेने वाले उपभोक्ताओं को सहूलियत मिली है। अब पात्र उपभोक्ता बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर अपनी सुविधा अनुसार किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन ले सकते हैं। यह सुविधा प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों में भी मिलती है। यह जानकारी शुक्रवार को जनसंपर्क अधिकारी राजेश पाण्डेय ने दी।

उन्‍होंने बताया कि मंत्री सिंह ने कहा है कि पीओएस मशीन खराब होने अथवा दुकान बंद होने पर हितग्राही किसी अन्य दुकान से राशन ले सकते हैं। निवास स्थान परिवर्तन होने पर भी दुकान परिवर्तन कराने की जरूरत नहीं है। इससे उचित मूल्य दुकानदारों के बीच सकरात्मक प्रतिस्पर्धा से सेवाओं सें सुधार होगा। दुकान समय पर नहीं खोलने या राशन वितरण में अनियमितता करने वाले दुकानदार स्वत: ही इस व्यवस्था से बाहर हो जायेंगे।

प्रदेश के 34 हजार 682 परिवारों ने अन्य राज्यों में लिया खाद्यान्न

अगस्त माह में मध्यप्रदेश के 34 हजार 682 परिवारों ने पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अन्य राज्यों में खाद्यान्न प्राप्‍त किया। साथ ही अन्य राज्यों के 3647 परिवारों ने मध्यप्रदेश में खाद्यान्न प्राप्त किया। इसी तरह प्रदेश के 14 लाख 40 हजार 966 परिवारों ने प्रदेश में ही पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त किया।

(Udaipur Kiran) / उम्मेद सिंह रावत

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