धर्मशाला, 01 मई (Udaipur Kiran) ।
उपभोक्ता आयोग धर्मशाला के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा व सदस्य आरती सूद व नारायण ठाकुर की अदालत ने एक फैसले के दौरान बस कंपनियों की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को संयुक्त रूप से कुल 41,336 रुपए मुआवजा प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं।
जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता तरुण कुमार चौरसिया ने आयोग में बताया था कि जून 2024 में उन्होंनें अपनी 2 नाबालिग संतानों के लिए एक ऑनलाइन बस बुकिंग साइट के माध्यम से प्राइवेट ट्रैवल्स की वोल्वो बस में टिकट बुक की थी। 9 जून 2024 के दिन यात्रा प्रस्तावित थी, परंतु उसी दिन सुबह ईमेल के माध्यम से बस रद्द होने की सूचना दी गई। जिससे परिवार को मजबूरी में महंगे दामों पर पुनः टिकट बुक करनी पड़ी। इस प्रक्रिया में उन्हें 1,336 का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।
आयोग ने माना कि ऑनलाइन बस बुकिंग कंपनी ने उपभोक्ता सहायता प्रदान नहीं की, जो उसकी जिम्मेदारी थी। हालांकि ऑनलाइन बस बुकिंग कंपनी ने टिकट की राशि के तौर पर 3,457.66 रूपये वापस कर दिए थे, परंतु उसने वैकल्पिक व्यवस्था या उचित मार्गदर्शन नहीं दिया, जो सेवा में कमी के अंतर्गत आता है। इसके आधार पर आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बस बुकिंग कंपनी व प्राइवेट ट्रैव्लस को संयुक्त रूप से 1,336 रुपए अतिरिक्त टिकट राशि, 10 हजार रुपए मानसिक पीड़ा व 10 हजार रुपए वकील फीस व 20 हजार रुपए मुकदमेबाजी के रूप में अदा करने के आदेश जारी किए हैं।
(Udaipur Kiran) / सतिंदर धलारिया
