जौनपुर, 04 नवम्बर (Udaipur Kiran) । चकबंदी आयुक्त भानु चन्द्र गोस्वामी ने कलेक्ट्रेट सभागार में चकबंदी विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक सोमवार को किया। उन्हाेंने निर्देशित किया कि माइक्रो प्लान बनाते हुए लम्बित चकबंदी प्रक्रिया का कार्य पूर्ण किया जाए। सभी अधिकारी अपने कार्यशैली में परिवर्तन लाएं अन्यथा कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक-एक गांव की समीक्षा पृथक रूप से की जाएगी।
चकबंदी आयुक्त ने सभी एसीओ को निर्देशित किया कि जिन मुकदमों में समझौता नहीं हुआ है उन्हें 15 दिन के भीतर वाद के रूप में पंजीकृत कराएं अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहें। सभी सम्बंधित अधिकारी प्रारूप और पोर्टल पर फीडिंग समय से करा दें। उन्होंने एसओसी और सीओ को निर्देशित किया कि 15 नवम्बर तक सभी वाद प्रत्येक दशा में पंजीकृत करा ले। उन्होंने एसीओ स्तर पर मुकदमो की फीडिंग न कराए जाने पर नाराजगी व्यक्त की।
चकबंदी आयुक्त ने निर्देश दिया कि मानीकला में अभिलेखो से छेड़छाड़ करने वालों पर कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि 14 नवम्बर को जौनपुर के सभी हाई कोर्ट के लम्बित मुकदमों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने सख्त निर्देशित किया कि जिन गावों की धारा 52 लम्बित है। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करायें।
इस दौरान उन्होंने जौनपुर के साथ ही वाराणसी, चन्दौली, मिर्जापुर, आजमगढ़, गाजीपुर के चकबन्दी कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने फसल कटाई के दौरान धारा सात व आठ को पूर्ण करने के निर्देश दिए। चकबंदी के अधीन गांव में चक सम्बन्धी कार्य करने, धारा 10 पूर्ण करने के निर्देश दिये। वादों के संदर्भ में जानकारी ली तथा प्राप्त आपत्तियों के सन्दर्भ में कहा कि इनका निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाए अन्यथा की स्थिति में वाद के रूप में पंजीकृत किया जाए। डी0डी0सी चकबन्दी को निर्देशित किया कि कार्य योजना बनाकर मार्च 2025 तक वर्ष 2020 से पहले तक के सभी वादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सख्त निर्देश दिया । कि चकबंदी प्रक्रिया में व्याप्त विसंगतियों को दूर करें। चकबंदी के अंतर्गत गांव में लंबे समय से चल रहे मुकदमों की वजह की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिन भी गांव में जो भी कार्य हो रहे हैं उन्हें उचित प्रारूप में भरा जाए।
कानूनगो की कमी पर वाराणसी में कानूनगों को संबद्ध कर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये। गांव में समय पर चक न काटे जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा कार्यशैली को बदलने के निर्देश दिये तथा काम को लटका कर न रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभिलेखों के मिलान के कारण काम न रोके जाएं।
इस दौरान आयुक्त चकबंदी द्वारा धारा 7 भू-चित्र का पुनरीक्षण के संदर्भ में बंदोबस्त अधिकारी चंदौली को निर्देशित किया कि समिति का गठन करते हुए गाटावर सूची उपलब्ध कराएं। धारा 8 पड़ताल स्तर, धारा 9 विनिमय अनुपात निर्धारण के अंतर्गत अवशेष भरे हुए प्रारूप को पूर्ण करने के निर्देश दिए तथा सूचना अद्यतन रूप में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रारूप 4 के अंतर्गत सीओ, एसीओ स्तर से संबंधित मुकदमों के संदर्भ में जानकारी ली। धारा 27, धारा 24 कब्जा परिवर्तन हेतु सत्यापन के लिए लंबित प्रकरण की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में जनपद चंदौली में चकबंदी में अच्छा कार्य कराए जाने पर प्रशस्ति पत्र देने के निर्देश दिए।
(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव