कोलकाता, 2 अप्रैल (Udaipur Kiran) । पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रस्तावित रैली को कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। अदालत के आदेशानुसार, भाजपा समर्थकों को मुरलीधर सेन लेन स्थित पार्टी कार्यालय से वाई चैनल तक रैली निकालने की अनुमति दी गई है।
भाजपा ने अदालत से मांग की थी कि उन्हें मुरलीधर सेन लेन स्थित पार्टी कार्यालय से चुनाव आयोग के दफ्तर से 200 मीटर पहले तक रैली ले जाने की अनुमति दी जाए। इसके विपरीत, राज्य सरकार ने सुझाव दिया था कि रैली मुरलीधर सेन लेन से शुरू होकर सुबोध मलिक स्क्वायर तक जाए, और वहां से एक प्रतिनिधिमंडल आयोग के दफ्तर जाकर ज्ञापन सौंपे। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया कि रैली वाई चैनल तक जाएगी, जिसके बाद भाजपा का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर अपनी मांगों को सौंपेगा।
कोर्ट के आदेशानुसार, रैली शाम 4 बजे से 6 बजे तक आयोजित की जा सकेगी और इसमें अधिकतम हजार लोग शामिल हो सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर विरोध जताया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि बाहरी राज्यों के लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। साथ ही, एक ही एपिक नंबर पर कई नाम होने की गड़बड़ी की ओर भी तृणमूल ने ध्यान दिलाया था। इस मुद्दे को तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने संसद में भी उठाया और चुनाव आयोग से इसे सुधारने की मांग की।
चुनाव आयोग ने अब आगामी 6 महीनों में वोटर लिस्ट में सुधार करने का आश्वासन दिया है। इस बीच, भाजपा भी इसी मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर रही है। हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद भाजपा अब इस मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई तेज करने के मूड में है। इससे पहले, पुलिस ने इस रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद भाजपा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अब उसे सशर्त अनुमति मिल गई है।
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर
