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अतीक गैंग के गुर्गे की सशर्त जमानत मंजूर 

इलाहाबाद हाईकाेर्ट्

-जबरन धन उगाही का है आरोप

प्रयागराज, 08 फरवरी (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित अतीक अहमद गैंग सदस्य मोहम्मद अख्तर की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। इस पर जबरन धन उगाही के आरोप में प्रयागराज के करेली थाने में एफआईआर दर्ज है।

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने याची के अधिवक्ता को सुनकर दिया है। कहा गया था कि याची जूनियर हाईस्कूल सल्लाहपुर में लिपिक है। उस पर 8 मई 24 को जबरन धमका कर धन उगाही का आरोप है। जबकि वह उस दिन स्कूल में मौजूद था और घटना की एफआईआर देरी से 17 मई 24 को दर्ज कराई गई। याची अधिवक्ता का कहना था कि घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। शिकायतकर्ता खुद हिस्ट्रीशीटर है।

याची ने अपने खिलाफ मुकदमों का खुलासा किया है। वह 21 सितम्बर 24 से जेल में बंद है। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। साक्ष्य से छेड़छाड़ की सम्भावना नहींं है। उसे झूठा फंसाया गया है। इसलिए जमानत पर रिहा किया जाए।

कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में देरी व ठोस साक्ष्य न होने के कारण व्यक्तिगत मुचलके व दो भारी प्रतिभूति पर सशर्त रिहाई का आदेश दिया है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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