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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित की सशर्त जमानत मंजूर

इलाहाबाद हाईकाेर्ट्

प्रयागराज, 20 मई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विरोधाभासी बयानों के चलते 12 वर्ष की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। याची 12 मार्च 25 से जेल में बंद था।

यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने सूरज कुमार की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। जमानत अर्जी में याची का कहना था कि पीड़िता ने स्वयं ही कहा है कि ब्लीडिंग हो रही थी। सड़क किनारे छोड़ दिया, जहां से पुलिस ले आई। यह भी कहा कि पिता ने मारा तो घर छोड़ दिया था। मेडिकल जांच में डाक्टर को दिये बयान में सहमति बताई। कहा उसे अलीगढ़ ले जाया गया था। एफ आई आर, विवेचना अधिकारी व मजिस्ट्रेट को दिये बयानों में विरोधाभास है। याची के खिलाफ मीरजापुर की कोतवाली चुनार में एफआईआर दर्ज की गई है।

पीड़िता की मां का आरोप है कि उसकी 12 साल की लड़की को याची 6 मार्च 25 को घर से भगा ले गया है। याची अधिवक्ता का यह भी कहना था कि एफआईआर दर्ज करने में तीन दिन की देरी की गई है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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