प्रयागराज, 04 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेरोइन के साथ गिरफ्तार एनडीपीएस एक्ट के आरोपित सैफुद्दीन उर्फ सरफुद्दीन की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।
यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने सैफुद्दीन के वकील को सुनकर दिया है। सैफुद्दीन उर्फ सरफुद्दीन के खिलाफ गाजीपुर के जंगीपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। उसके पास से हेरोइन बरामद होने का आरोप है। अधिवक्ता का कहना था कि इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 42 एवं धारा 50 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है तथा बरामदगी का कोई निष्पक्ष गवाह नहीं है।
याची एक अन्य अपराधिक मुकदमें में दोषमुक्त किया जा चुका है और दूसरे में वह जमानत पर है। वह गत 26 अप्रैल से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा करना न्यायोचित होगा। अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा कि याची के पास से 525 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है और उसके खिलाफ एक अन्य आपराधिक मुकदमा है लेकिन यह स्वीकार किया कि उसमें याची जमानत पर है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याची की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे