-सरकारी संपत्ति पर विज्ञापन चस्पा करना कानूनी अपराध
रेवाड़ी, 30 मार्च (Udaipur Kiran) । जिला नगर आयुक्त राहुल मोदी ने रविवार को नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थलों तथा सरकारी संपत्ति अथवा बिना इजाजत किसी के घरों व दुकानों की दीवारों पर किसी भी प्रकार का पोस्टर, पंपलेट, बैनर चिपकाकर उन्हें विरूपित न करें। शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने में आमजन अपना सहयोग करें।
राहुल मोदी ने कहा कि नगर परिषद रेवाड़ी, नगर पालिका बावल व धारूहेड़ा की ओर से शहरी क्षेत्र में अवैध विज्ञापन चस्पा करवाने वालों को तुरंत अवैध विज्ञापन हटवाने के आदेश जारी किए गए हैंए अन्यथा उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। डीएमसी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी संपत्ति पर विज्ञापन चस्पा करवाना कानूनी अपराध है। नियमों की अवहेलना करने वालों पर छह महीने तक की कैद या दस हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
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(Udaipur Kiran) / श्याम सुंदर शुक्ला
