Haryana

आयोग नहीं देता किसी भी निजी कोचिंग संस्थान को मान्यता : भूपेंद्र चौहान

चंडीगढ़, 7 मई (Udaipur Kiran) । हरियाणा में जैसे-जैसे सीईटी के आयोजन की तारीख करीब आ रही है वैसे-वैसे अवैध रूप से कोचिंग सेंटरों का संचालन भी शुरू हो गया है। ये सेंटर हरियाणा कर्मचारी आयोग से मान्यता होने का दावा करते हुए बच्चों को सीईटी की तैयारी करवा रहे हैं।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य भूपेंद्र चौहान ने बुधवार को जारी जानकारी में बताया कि आयोग किसी भी कोचिंग संस्थान को मान्यता नहीं देता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में उनके संज्ञान में यह आया है कि कुछ निजी कोचिंग संस्थान, आयोग के नाम का अनुचित उपयोग कर अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। इस पर स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे कोई भी संस्थान न तो आयोग से मान्यता प्राप्त हैं और न ही किसी प्रकार से आयोग से संबंधित हैं।

चौहान ने कहा कि यदि कोई कोचिंग संस्थान आयोग के नाम का दुरुपयोग करता है या अभ्यर्थियों को भ्रमित करता है, तो यह कानूनी रूप से गलत है और ऐसा करने पर आयोग हर जरूरी कानूनी विकल्प पर गौर करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोचिंग संस्थानों को अभ्यर्थियों को गुमराह करने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2024 लागू किया है। इस अधिनियम के तहत राज्य के सभी निजी कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीकरण कराना और अधिनियम में निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

—————

(Udaipur Kiran) शर्मा

Most Popular

To Top