
जयपुर, 18 मार्च (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने किसान के खेत से 11 हजार केवी की तीन हाई वोल्टेज बिजली की लाइनें डालने पर झुंझुनूं कलेक्टर और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश तोगडा कलां निवासी राय सिंह की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के खेत से 11 हजार केवी की दो हाई वोल्टेज बिजली की लाइन डाली गई थी। वहीं अब पडोसी किसान को कनेक्शन देने के लिए एक और 11 हजार केवी की लाइन उसके खेत से डाली जा रही है। इन तीन हाई वोल्टेज लाइनों के चलते याचिकाकर्ता और उसके परिवार के लोगों पर सदैव जान-माल का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा उन्हें रोजमर्रा के दैनिक कार्य व खेती-बाड़ी के कार्य करने में परेशानी उठानी पड रही है। याचिका में कहा गया कि बिजली कनेक्शन लेने वाले अन्य किसान ने याचिकाकर्ता के खेत के अलावा अन्य जगह से कनेक्शन देने का प्रार्थना पत्र दे रखा है। ऐसे में याचिकाकर्ता के खेत से 11 हजार केवी लाइन को हटाया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
—————
(Udaipur Kiran)
