Chhattisgarh

धान खरीद में लापरवाही पर नोडल अधिकारियों पर की जाएगी कार्रवाई : कलेक्टर

बैठक में उपस्थित धान खरीदी के नोडल अधिकारी।

धमतरी, 12 नवंबर (Udaipur Kiran) । 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक समर्थन मूल्य पर धान खरीद की जाएगी। इसे लेकर नगर निगम धमतरी के सामुदायिक भवन में समर्थन मूल्य पर धान खरीद के सुचारू संचालन के लिए कलेक्टर नम्रता गांधी की अध्यक्षता में जिले के 100 खरीद केन्द्रों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। संयुक्त कलेक्टर प्रीति दुर्गम ने पीपीटी के जरिए नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के बाद खरीद में लापरवाही पाया गया, तो नोडल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने कलेक्टर ने चेतावनी दी है।

प्रशिक्षण में धान की रिसायक्लिंग (पुनर्चक्रण) तथा अवैध धान खरीद, बिक्री, परिवहन, भंडारण पर सतत् निगरानी रखने के निर्देश कलेक्टर नम्रता गांधी ने दिया है। मंडी के अधिकारियों द्वारा छग मंडी अधिनियम 1972 के विभिन्न धाराओं को भी बताया गया। साथ ही मंडी अधिनियम के तहत कोचियों व बिचौलियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने धान खरीद केंद्रों का समतलीकरण, साफ सफाई, फेंसिंग, विद्युत व्यवस्था, कंप्यूटर सेट, प्रिंटर चालू हालत में हो, जनरेटर, यूपीएस, इंटरनेट की व्यवस्था, सीसीटीवी. कैमरा, आर्द्रतामापी यंत्र, नाप तौल के लिए पर्याप्त कांटा-बांट, बारदाना सुतली, हमाल की उपलब्धता, तारपोलिन, चबूतरा, ड्रेनेज, टोकन व्यवस्था सुनिश्चित कर लेने के निर्देश दिए है। साथ ही हर उपार्जन केन्द्र में समर्थन मूल्य दर्शाते बैनर का प्रदर्शन करने कहा है। सीमावर्ती क्षेंत्रों से धान की आवक, कोचिया एवं बिचौलियों द्वारा खरीदी केन्द्रों में किसान के बचत रकबे में खपाने का प्रयास, राईसमिलर द्वारा अन्य स्थानों से चावल लाकर जमा किया जाना एवं धान बिना उठाए समिति से उठाया दिखाया जाना और संवेदनशील धान खरीद केन्द्रों द्वारा रिसाईक्लिंग पर विशेष निगाह रखने कहा गया।

पीएफएमएस के माध्यम से होगा भुगतान: किसानों को भुगतान जिला सहकारी बैंक द्वारा पीएफएमएस के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में अंतरण किया जाएगा, अन्य किसी के खाते में अंतरण नहीं किया जाएगा। संयुक्त खाते की स्थिति में परिवार के सदस्य के खाते में भुगतान होगा। कलेक्टर ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कैश मैनेजमेंट के संबंध में पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित् करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा है कि टोकन व्यवस्था सात दिवस पूर्व जारी एवं टोकन में औसत उपज से ज्यादा का टोकन होने पर जांच उपरांत खरीदी की जाए। यह भी निर्देशित किया है कि नोडल अधिकारी धान खरीदी केन्द्रों में जाकर व्यवस्थाओं का सत्यापन करें। इस दौरान खरीद केंद्र में धान खरीद की लिमिट, पंजीकृत किसान, रकबा, छोटे, सीमांत और दीर्घ किसानों सहित अन्य जानकारियों का सत्यापन किया जाएगा। नोडल अधिकारी धान खरीद केन्द्र में सुबह 7.30 बजे पहुंचना सुनिश्चित् करें। धान उपार्जन केंद्रों में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीद सुबह नौ बजे से शुरू हो जाएगी। नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे निगरानी समिति के सदस्यों के नियमित सम्पर्क में रहें और उनका मोबाईल नंबर भी अपने पास रखें। कलेक्टर ने कहा है कि अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोडेंगे, यह सुनिश्चित किया जाए, लापरवाही बरतने पर नोडल अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा

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