Chhattisgarh

लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा बर्दाश्त : कलेक्टर 

श्रीसीमेंट संयंत्र खपराडीह में हुई घटना को लेकर कलेक्टर दीपक सोनी सीमेंट सयंत्र के प्रतिनिधियों की बैठक लेते हुए

– श्रीसीमेंट संयंत्र खपराडीह में हुई घटना को लेकर कलेक्टर दीपक सोनी का कड़ा रुख

बलौदाबाजार, 28 जनवरी (Udaipur Kiran) । कलेक्टर दीपक सोनी ने बलौदाबाजार- भाटापारा जिले के सिमगा ब्लॉक के खपराडीह में स्थित श्रीसीमेंट सयंत्र के एएफआर यूनिट से निकलने वाली दुर्गंध के कारण बच्चों के बीमार पड़ने की घटना को लेकर कड़ा रुख अपनाया है।

घटना के तुरंत बाद जिला प्रशासन द्वारा श्रीसीमेंट के एएफआर क्षेत्र को सील करने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उन्होंने जिले में संचालित समस्त सीमेंट सयंत्र के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर उन्हें अपने सीमेंट संयंत्र में अल्टरनेट फ्यूल एंड रॉ मैटेरियल के समुचित प्रबंधन के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर सोनी ने श्री सीमेंट्स के प्रबंधन को एएफआर क्षेत्र निगरानी के जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर जिला प्रशासन को अवगत कराने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि संयंत्रों में हुई लापरवाही के कारण आम जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी सजगता से निगरानी कर रहा है कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए। कलेक्टर ने कहा कि यदि श्रीसीमेंट प्रबंधन को जारी नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर दीपक सोनी ने सभी सीमेंट संयंत्रों में एएफआर क्षेत्र में आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण, कुशल मानव संसाधन की नियुक्ति करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में एएफआर क्षेत्र में मैटेरियल उपयोग की क्षमता, भौतिक भंडारण एवं प्राप्ति के स्त्रोत,संयंत्र द्वारा भंडारण, निस्तारित किये जा रहे एएफआर हेतु प्राप्त अनुमतियां,संयंत्र के भीतर एएफआर का भंडारण, निस्तारण हेतु एसओपी, संयंत्र के भीतर एएफआर के भंडारण हेतु मापदण्ड अनुसार शेड, नाली एवं सेग्रिगेशन पिट निर्माण की स्थिति, दुर्गंध पृथक्करण प्रणाली,एएफआर के उपयोग एवं प्रबंधन में सयंत्र द्वारा की जा रही कार्यवाही और सीमेंट संयंत्र द्वारा इस दिशा में लोगों को असुविधा से बचाने एवं उनकी सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की रिपोर्ट तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

(Udaipur Kiran) / गायत्री प्रसाद धीवर

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