शिवपुरी, 28 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । शिवपुरी जिले में इस समय दीपावली त्यौहार को लेकर तैयारियां जारी हैं। इसी क्रम में सर्वोच्च न्यायालय और मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त निर्देशों के क्रम में शिवपुरी कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा जिला अंतर्गत दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के संबंध में आदेश जारी किया है।
इस आदेश के तहत दीपावली पर्व के समय रात्रि 08 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। जारी आदेश पटाखों का प्रस्फोटन संवेदनशील क्षेत्रों जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम्स, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों इत्यादि से 100 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित रहेगा।
शिवपुरी के संयुक्त कलेक्टर जेपी गुप्ता ने बताया कि कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश में पटाखों के जलने के उपरांत उत्पन्न कचरे को ऐसे स्थानों पर न फेंका जाये जहाँ पर प्राकृतिक जल स्त्रोत एवं पेय जल स्त्रोत प्रदूषित होने की संभावना हो।
इसी प्रकार कलेक्टर ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) एवं थाना प्रभारी अपने-अपने अनुभाग थाना क्षेत्रों में निर्देशों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने की दशा में संबंधित के विरूद्ध विस्फोटक नियम 1984 एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
(Udaipur Kiran) / रंजीत गुप्ता