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पॉक्सो एक्ट में दोषी को तीन वर्ष की कैद

पॉस्को एक्ट में दोषी को तीन वर्ष की कैद, नौ हजार अर्थदंड

हमीरपुर, 3 अप्रैल (Udaipur Kiran) । अनुसूचित जाति की किशोरी का अपहरण कर जानमाल की धमकी देने के आठ साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी विजय राजपूत को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही नौ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मझगवां थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने 12 मार्च 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि जनपद महोबा के महोबकंठ थानाक्षेत्र के परावारी गांव निवासी दोषी उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर कहीं ले गया और उसके साथ मारपीट कर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी विजय को सजा सुनाई है।

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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा

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