
नई दिल्ली, 26 मई (Udaipur Kiran) । पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज पॉक्सो मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है। एडिशनल सेशंस जज गोमती मनोचा ने क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर करते हुए बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज पॉक्सो मामले को रद्द कर दिया है। पॉक्सो मामले में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं।
दिल्ली पुलिस ने 15 जून, 2023 को पटियाला हाउस कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी थी। इस मामले की शिकायतकर्ता ने जब शिकायत की थी तब वो नाबालिग थी। नाबालिग महिला पहलवान ने 1 अगस्त, 2023 को कोर्ट में इन कैमरा सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की जांच पर संतोष जताते हुए दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट का विरोध नहीं किया था। उसके बाद कोर्ट ने 1 अगस्त, 2023 को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन जज का तबादला होने की वजह से क्लोजर रिपोर्ट पर दोबारा सुनवाई हो रही है।
दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट देते हुए आरोप निरस्त करने की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पॉक्सो के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं।बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में भी महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के संबंध में एक मामला चल रहा है। 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
