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हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

मृतक मवेशी चरवाई का पैसा मांगने गया था आरोपी के घरअदालत ने दो लाख का लगाया अर्थदंडहमीरपुर, 20 मार्च (Udaipur Kiran) । गुरुवार को मवेशी चरवाई का पैसा मांगने गए अधेड़ की गोली मारकर हत्या करने के 11 साल पुराने मामले में एडीजे प्रथम पीके जयंत की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने दो आरोपियों को साक्ष्यों के आधार पर दोष मुक्त कर दिया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने कोर्ट को बताया कि मौदहा कोतवाली क्षेत्र के फत्तेपुर निवासी पीड़िता लक्ष्मी देवी ने तहरीर दी थी। बताया था कि उसका पति धनीराम मवेशी चराने की मजदूरी करता था जो तीखे स्वभाव का था। 13 जनवरी 2014 को शाम करीब पौने आठ बजे मवेशी चराने की मजदूरी लेने गांव के मजरा शिवपुरी निवासी महेंद्र सिंह के घर गया था। मजदूरी का पैसा मांगने पर वह लोग उत्तेजित होकर उसके पति को मारने दौड़े तो वह घर की ओर भागकर आए। तभी पीछे से आरोपी महेंद्र सिंह व उसका बेटा शिवबरन उर्फ कल्लू लाठी डंडा लिए एवं उसका भाई ब्रजेंद्र उर्फ ब्रजेश सिंह रायफल लिए उसके घर पर आ धमके। तभी महेंद्र ने ललकारा की साले को गोली मार दो और उसके भाई ने अपनी रायफल से उसके पति को गोली मार दी और मौके से भाग गए। उसने पड़ोसियों की मदद से घायल पति को सीएचसी लेकर गई। जहां चिकित्सक ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने उक्त तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर ब्रजेंद्र उर्फ ब्रजेश सिंह को दोषी करार करते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि महेंद्र सिंह व शिवबरन उर्फ कल्लू को दोषमुक्त किया है। अदालत ने अर्थदंड का 1.80 लाख की धनराशि प्रतिकार के रूप में पीड़ित पक्ष को दिए जाने का आदेश दिया है।

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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा

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