HEADLINES

नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा

कोर्ट

जालौन, 09 मई (Udaipur Kiran) । जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने शुक्रवार काे नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दाेषी बीरपाल सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इन रुपयाें में 30 हजार रुपये मुआवजे के रूप में पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

मामला 13-14 जून 2023 की रात का है, जब आरोपी ग्राम कुरेहना निवासी बीरपाल सिंह ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया। 14 जून की सुबह पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 16 जून को लड़की को आरोपी से छुड़ाया। मेडिकल जांच में पीड़िता के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। इसके बाद, किशोरी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत दिए गए बयान में आरोपी द्वारा कई बार दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचक ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 17 अगस्त 2023 को मामले में चार्जशीट दाखिल की गई और 28 अगस्त को अदालत ने आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन के निर्देशन में विश्वदीप गुर्जर और रणकेंद्र सिंह भदौरिया ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन ने अदालत में छह गवाह पेश किए, जिनके बयान और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने बीरपाल सिंह को दोषी करार दिया।

न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने फैसले में कहा कि ऐसे अपराध समाज में भय और असुरक्षा की भावना फैलाते हैं। पीड़ित को न्याय दिलाने और समाज को सख्त संदेश देने के लिए आरोपी को कठोर सजा देना आवश्यक था। अदालत ने आरोपी को दाेषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

—————

(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा

Most Popular

To Top