HEADLINES

चार साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी को ढाई साल की सजा

सगे भाई की हत्या में दोषसिद्ध आरोपित भाई को 6 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना

मुरादाबाद, 30 जनवरी (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत ने गुरुवार को चार साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के दोषी रामपुर के शाहबाद निवासी को दो साल छह माह की सजा के साथ उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मुरादाबाद के बिलारी थाने में 28 मई 2021 को तत्कालीन थाना प्रभारी जितेन्द्र सिंह ने रामपुर के शाहबाद के मित्तपुर निवासी नदीम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज कराया था। इस मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत में की गई। अदालत ने आरोपित नदीम को गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाते हुए उसे दो साल छह माह के कारावास की सजा के साथ उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

Most Popular

To Top