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बच्ची के साथ दुष्कर्म ‍‍‍के प्रयास व हत्या मामले में दोषी को 10 साल की कैद

कोर्ट में पेशी के जाता आरोपी गोविंद नट

दाहोद, 21 मई (Udaipur Kiran) । स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास और हत्या मामले में दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने उसे 10 साल सश्रम कैद और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

दाहोद जिले की सिंगवड तहसील के तोयणी गांव के प्राथमिक विद्यालय में 19 सितंबर 2024 को हुई हतप्रभ करने वाली घटना में स्कूल के प्रधानाचार्य पर 6 वर्षीय बालिका पर दुष्कर्म का प्रयास और हत्या का आरोप लगाया गया था। प्रधानाचार्य गोविंद नटे ने बालिका को स्कूल ले जाते समय कार में शारीरिक छेड़छाड़ की, जिससे घबराकर बालिका ने चिल्लाना शुरू कर दिया जिसके बाद आरोप था कि बालिका का गला घोंट दिया, जिससे बालिका की मौत हो गई।

इस मामले में लीमखेड़ा अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाया है, जिसमें दोषी को 10 वर्ष की सश्रम कैद और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि, पोक्सो और हत्या के आरोप साबित नहीं होने के कारण लापरवाही से मृत्यु (बीएनएस धारा 105(2)) के तहत सजा दी गई है।

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(Udaipur Kiran) / बिनोद पाण्डेय

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