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मातृत्व अवकाश पर आदेश की अवहेलना को लेकर बीएसए फर्रूखाबाद से सफाई सहित तलब

इलाहाबाद हाईकाेर्ट्

-प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ, निदेशक बेसिक व सचिव बेसिक को भी 28 मई को हाजिर होने का निर्देश

प्रयागराज, 27 मई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद को स्पष्टीकरण के साथ 28 मई को दोपहर 12 बजे हाजिर होने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ, निदेशक बेसिक शिक्षा लखनऊ व सचिव बेसिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज को भी हाजिर रहने का आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने किरन देवी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची ने मातृत्व अवकाश की अर्जी दी थी। जिसे यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि पहले बच्चे के बाद दूसरे बच्चे के बीच अवकाश के लिए 180 दिन का अंतर नहीं है।

हाईकोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया और बीएसए को नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया। इसके बाद बीएसए ने मातृत्व अवकाश को “अनुमन्य नहीं“ दो शब्दों के आदेश के साथ बिना किसी विशिष्ट कारण के अस्वीकार कर दिया। जिसे फिर चुनौती दी गई।

कोर्ट ने अधिकारियों के अधिवक्ता के स्पष्टीकरण पर असंतोष व्यक्त किया, जिसमें कहा गया था कि विवादित आदेश जल्दबाजी में पारित किया गया प्रतीत होता है। जबकि मामला अभी भी सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड, प्रयागराज के पास लम्बित है। जिस पर कोर्ट ने सभी अधिकारियों को तलब किया है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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