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अधूरा चालान भरकर परिवहन करना नियमों का उल्लंघन : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकाेर्ट्

प्रयागराज, 10 मार्च (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अधूरा चालान भरकर परिवहन करना नियमों का उल्लघंन है। ऐसे में कानूनी उपबंधों का पालन न करने पर जी एस टी विभाग द्वारा धारा 129 के तहत की गई कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता।

कोर्ट ने मेसर्स फेमस इंडिया के खिलाफ हुए कार्रवाई पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया और कार्रवाई की वैधता की चुनौती याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने दिया है।

सरकारी अधिवक्ता रविशंकर पांडेय का कहना था कि माल जॉब वर्क के लिए परिवहित किया जा रहा था, जो चालान एवं अन्य प्रपत्रों से आच्छादित नहीं था। नियमानुसार प्रपत्र भरा नहीं गया था जो कानूनन जरूरी है।

माल गाजियाबाद से मेरठ आ रहा था, जो घोषित स्थल से भिन्न स्थान पर उतर रहा था। सचल दल ने समुचित प्रपत्रों के न होने पर कारण बताओ नोटिस के बाद अर्थदंड आदेश जारी किया है। जिसके खिलाफ याची की अपील भी खारिज हो गई।

याची के अधिवक्ता पार्थ गोस्वामी ने कहा कि उसने माल, जॉब वर्क के लिए भेजा था तथा सभी आवश्यक प्रपत्र साथ में थे। सरकार की तरफ से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने कहा कि प्रस्तुत चालान समुचित फॉर्मेट में नहीं था तथा व्यापारी द्वारा जीएसटी के रूल 45 और 55 का उल्लंघन किया गया है। जिसके आधार पर सचल दल अधिकारी द्वारा धारा 129 में पारित किया गया उक्त अर्थदंड आदेश पूर्णतया विधि अनुकूल है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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