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छेड़खानी मामले में दोषी को तीन वर्ष की कैद, सात हजार जुर्माना

छेड़खानी मामले में दोषी को तीन वर्ष की कैद, सात हजार जुर्माना

हमीरपुर, 7 अप्रैल (Udaipur Kiran) । सोमवार को छेड़खानी के करीब आठ साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी रोहित को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सात हजार का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक रुद्र प्रताप सिंह ने अदालत को बताया कि जरिया थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित मामा ने पुलिस को 13 मई 2017 को तहरीर दी थी। बताया था कि भांजी सुबह 11 बजे घर में अकेली थी। बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। उसी समय जलालपुर थानाक्षेत्र के बरहरा गांव निवासी रोहित राजपूत उसके घर आया और पीड़िता से पानी मांगने लगा तो उसने लाकर दे दिया। इसके बाद दोबारा फिर पानी मांगा तो वह फिर पानी लेकर आई तो बुरी नीयत से उसे पकड़ लिया और घसीटने लगा। वह चिल्लाई तो उसका मुंह दबा लिया। किसी तरह वह उससे छूटकर अपनी दादी के पास जाकर पूरी बात बताई, जब उसकी मां उसके पास गई तो उसको एक थप्पड़ मारा और नखून से नोच लिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर छेड़खानी सहित मारपीट का मामला दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है।

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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा

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