
फिरोजाबाद, 25 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । मादक पदार्थ के एक आराेपी को कोर्ट ने मंगलवार को दोषी पाते हुए उसे 20 माह के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थदंड लगाया है।
थाना दक्षिण के एसआई राजीव कुमार ने पुलिस टीम के साथ 29 जून 2019 को अभियुक्त विनोद पुत्र खुशीराम निवासी गिहार कालोनी सिरसागंज को गिरफ्तार किया था। जिसके कब्जे से 250 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने जांचोपरांत उसके विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय प्रथम, विशेष न्यायाधीश एन डी पी एस कोर्ट अतुल चौधरी की कोर्ट में चला। अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चौहान ने बताया कि कोर्ट ने उसे दोषी माना। कोर्ट ने उसे 20 माह के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 15 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
