HimachalPradesh

चरस रखने के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास और एक लाख जुर्माना

धर्मशाला, 22 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । जिला एवं सत्र न्यायालय धर्मशाला के स्पेशल न्यायाधीश-दो द्वारा नशे से जुड़े हुए बड़े मामले में आरोपित के दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष कठोर कारावास सहित एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत यह मामला बैजनाथ थाने में दर्ज हुआ था। इस मामले के तहत जिला कुल्लू की आनी तहसील के गांव थारवी के टिकम राम पुत्र शेर सिंह को 21 नवंबर 2022 को एक किलो 510 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था। मामले में पुलिस थाना बैजनाथ के मुख्य आरक्षी दीपक, रॉकी, आरक्षी रविंद्र कुमार, महिला आरक्षी अरूणा कुमारी एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने अवाही नाग मंदिर बैजनाथ के समीप 21नवंबर 2021 को डेढ़ किलो चरस सहित पकड़ा था। जिसके बाद धर्मशाला सेशन कोर्ट में मामला चल रहा था, जिसमें स्पेशल जज-दो ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी के दोष सिद्ध होने पर 10 साल कठोर कारावास व एक लाख जुर्माना की सजा सुनाई है।

(Udaipur Kiran) / सतिंदर धलारिया

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