Uttar Pradesh

कन्नौज: जिले में होगी नागरिक सुरक्षा कोर की स्थापना

कन्नौज, 09 जून (Udaipur Kiran) । शासन के आदेश से जिले में नागरिक सुरक्षा कोर की स्थापना की जाएगी। इसको लेकर राज्यपाल की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। इस कोर के नियंत्रक जिला मजिस्ट्रेट होंगे।

नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 की धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल ने जनपद कन्नौज के व्यक्तियों के लिए एक निकाय का गठन किये जाने के निर्देश दिये हैं, जिसे जिले का नागरिक सुरक्षा कोर कहा जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट को उक्त कोर का समादेशन करने के लिए नियंत्रक नियुक्त किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त कोर का समादेशन करने के लिए नियंत्रक के रूप में कार्य प्रारम्भ करते हुये अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) को प्रभारी अधिकारी के रूप में आगे की कार्यवाही किये जाने हेतु नामित किया गया है। नागरिक सुरक्षा कोर मुख्यतः जनपद के नागरिकों की सुरक्षा के लिये बनायी गई हैं। जल्द ही नागरिक सुरक्षा क्रियाकलापों का संचालन हो जाएगा। नागरिक सुरक्षा संगठन त्यौहारों, मेलों एवं प्राकृतिक आपदा यथा बाढ़, भूकम्प व जन

कल्याणकारी कार्यों व प्रशासन द्वारा संचालित किये जाने वाले अभियानों में भी सहयोग करेंगे। सिविल डिफेंस के तहत, नागरिकों को आपदा प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा, और राहत कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो संकटकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह व्यवस्था न केवल प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, और चक्रवात, बल्कि युद्ध या अन्य मानव-निर्मित संकटों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिविल डिफेंस का एक महत्वपूर्ण पहलू है नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की भागीदारी ।

12 प्रकार की सेवाएं होंगी शामिल

नागरिक सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन के

लिए 12 प्रकार की सेवाओं का गठन किया गया हैं। मुख्यालय सेवा, संचार सेवा, वार्डन सेवा, हताहत सेवा, अग्निशमन सेवा, प्रशिक्षण सेवा, बचाव सेवा, कल्याण सेवा, पूर्ति सेवा, शव निस्तारण सेवा, लावारिस सम्पत्ति की सुरक्षा, डिपो एवं परिवहन सेवा शामिल हैं। इस कार्य में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) को प्रभारी अधिकारी नामित किया गया हैं।

(Udaipur Kiran) झा

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