जयपुर, 22 नवंबर (Udaipur Kiran) । सीआईडी क्राइम ब्रांच रेंज सेल जोधपुर की टीम ने विदेशी कोयले में मिलावट कर चोरी करने के मामले में सांचौर थाने में दर्ज मुकदमे में वांछित 11000 के इनामी समा याकूब इब्राहिम पुत्र याकूब इब्राहिम (36) सहित मिठू मथडा इब्राहिम पुत्र इब्राहिम भाई मथडा निवासी गांधीधाम जिला कच्छ गुजरात को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले में दोनों आरोपित पिछले 19 महीनों से फरार चल रहे थे।
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध एवं एजीटीएफ दिनेश एमएन ने बताया कि रशिया, इंडोनेशिया व यूएसए से महंगा कोयला गुजरात बंदरगाह पहुंचता है। उसके बाद ट्रकों में भरकर अलग-अलग जगह पर भेजा जाता है। इस दौरान बदमाश ट्रक चालकों से मिलीभगत कर कोयले को अपने स्थान पर उतार कर नकली कोयले की मिलावट कर वापस गाड़ी को आगे भेज देते है। वहीं असली कोयले को फर्जी बिलों के जरिए दूसरे लोगों को बेचा जाता है।
एमएन ने बताया कि इस गोरखधंधे पर लगाम लगाने पिछले साल अप्रैल महीने में उनके निर्देशन में सीआईडी सीबी की विभिन्न टीमों द्वारा स्थानीय पुलिस के साथ एक साथ 13 जिलों में कार्रवाई की गई। सांचौर थाना अंतर्गत माखूपूरा में रीको क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में दो आरोपिताें को गिरफ्तार कर 93 टन कोयला बरामद किया गया।
मौके से पकड़े गये रविभाई मकवाना व रायशी काटुंआ निवासी जिला कच्छ गुजरात ने पुलिस पूछताछ में गुजरात के काण्डला बंदरगाह से कोयला भर कर लेकर आने वाले ट्रक चालकों से सम्पर्क कर इस बाड़े में सील तोड़ एक ट्रक में से करीब दो-तीन टन कोयला निकालकर उसमें उतने ही वजन का घटिया कोयला मिलाकर वापस ट्रक को सील कर भेजना बताया।
आरोपित बाड़े में एकत्रित किये गये महंगे कोयले को अन्य ट्रक के अन्दर लोड करके ट्रक के सील लगाकर फैक्ट्रियों में भेजते थे। कोयला मंगवाने का काम जगूभाई ठक्कर, सलीम भाई उर्फ याकूब व मिठू काका निवासी गांधीधाम द्वारा किया जाता, एकत्रित कोयला महेन्द्र भाई भानुसाती व प्रवीण भाई गुप्ता निवासी गांधीधाम को इनके द्वारा बेचा जाता।
एमएन ने बताया कि विदेशों से आयातित कोयले में मिलावट एवं चोरी के मामले में गत वर्ष चलाए गए अभियान में पाली के थाना गुड़ाएंदला, बाड़मेर के थाना आरजीटी व सिणधरी, जोधपुर ग्रामीण के थाना लोहावट व फलोदी, जालौर जिले के थाना सांचौर, बीकानेर के थाना बीछवाल थानों में प्रकरण दर्ज हुए थे। जिसमे फरार चल रहे 15 आरोपियों पर पुलिस मुख्यालय से 11-11 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की गई थी।
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(Udaipur Kiran)