फिरोजाबाद, 11 दिसंबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने बुधवार को दो वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के दोषी बाल अपचारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।थाना मटसेना क्षेत्र में 19 दिसंबर 2018 को घर में घुसकर बाल अपचारी ने एक दो वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। बालिका की मां घर के बाहर पानी भरने गई थी। बालिका की मां लौट कर आई तब उसकी बेटी बदहवास हालत में पड़ी थी। अपचारी वहीं पर खड़ा था। बालिका की मां ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड से मामले को विचारण के लिए अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मुमताज अली की अदालत में भेजा गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने बाल अपचारी को दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसे पर 10000 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़