Madhya Pradesh

छतरपुर: पशुओं के चमड़ा और मास से भरे दो ट्रक पकडाए

छतरपुर: पशुओं के चमड़ा और मास से भरे दो ट्रक पकडाए

छतरपुर, 13 जुलाई (Udaipur Kiran) । छतरपुर जिले से होते हुए अंध्रप्रदेश के ट्रक में जा रहे पशुओं के चमड़ा और मास से भरे दो वाहन गुलगंज थाना पुलिस ने हिन्दू संगठन के कार्यकर्ताओं कि सूचना पर रोक लिए है तथा ट्रकों में रखें मृत पशुओं के अवशेषों की जांच विषय विशेषज्ञों द्वारा की जा रही हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह तकरीवन पांच बजे गुलगंज पुलिस द्वारा दो ट्रक क्रमांक एपी 03 टीई 1195 एवं एपी 39 व्हीएफ 4365 हिरासत में लिए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि उक्त ट्रकों में गौ मांस का परिवहन किया जा रहा है। सूचनाकर्ता हेमंत वाजपेयी निवासी अमरमउ, सत्यम दुबे सुभाष त्रिवेदी, नीलेश दुबे के मुताबिक वह रात को अपने वाहन से एक शादी समारोह में शामिल होकर हमीरपुर उत्तरप्रदेश से छतरपुर होते हुए शाहगढ़ जिला सागर जा रहे थे। तभी रास्ते में छतरपुर मातगुवां के बीच दो ट्रकों में से बदबू आ रही थी और सड़क पर दूषित पानी गिर रहा था। संदेह हुआ कि ट्रक में गायों का मांस ले जाया जा रहा है। इसकी सूचना मातगुवां थाने में दी गई लेकिन यहां पुलिस की निष्क्रियता के बाद गुलगंज थाने में ट्रकों की जांच के लिए डायल 100 पर कॉल किया गया सूचना प्राप्त होने पर गुलगंज थाना पुलिस ने कार्यवाही करतें हुए ट्रकों को रोक कर जांच प्रारभं कर दी हैं। ट्रकों में गाय मांस होने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में हिन्दु संगठन के कार्यकर्ता गुलगंज थाने पहुंच गए और आरोपियो पर सख्त से सख्त कार्यवाही करनें की मांग करने लगे। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए थाना प्रभारी गुरूदत्त शेषा द्वारा वारिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मामले से अवगत कराया है।

सूचना उपरांत डीएसपी शशांक जैन, बिजावर तहसीलदार सहित प्रशासनिक अमला गुुलगंज थाने पहुंच गया है। यहां उपसंचालक पशुपालन विभाग आरए सेन के निर्देशन में पशु चिकित्सक द्वारा ट्रकों से मृत पशुओं के अवशेष के सेम्पिल लेकर प्रयोंगशाला जांच के लिए सागर भेंजे जा रहें है। उल्लेखनीय है कि पशुओं के मांस परीक्षण की प्रयोगशाला हैदराबाद में स्थित है। जहां इस बात का पता जांच कर लगाया जाता है कि भेजे गए मृत पशुओं के मांस सेम्पिल में आखिर किस पशु का मांस है, यदि इस बात की पुष्टि प्रयोगशाला में होती है, कि भेजा गया मांस का सेम्पिल गौवंश का है तो मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिशेध अध्यादेश अधिनियम के तहत मामला दर्ज करना पडेगा। उक्त कानून भारत के एक मात्र मध्यप्रदेश में लागू है। फिलहाल पुलिस संवेदनशीलता से विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से जांच पडताल कर रही है। लगातर ट्रक चालकों से पूंछतांछ की जा रही है तथा पंचनामा आदि तैयार आगे की कार्यवाही करने का दावा पुलिस अधिकारी कर रहे हैं।

(Udaipur Kiran) / सौरव भटनागर / राजू विश्वकर्मा

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