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चेक बाउंस मामले में सजायाफ्ता की सजा बरकरार, अपील खारिज

फाइल फोटो सिविल कोर्ट

रांची, 11 दिसंबर (Udaipur Kiran) । न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने बुधवार को चेक बाउंस मामले में सजायाफ्ता सोनी देवी की सजा को बरकरार रखा है।

अदालत ने अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए उसकी सजा को बरकरार रखा है। इससे सजायाफ्ता को झटका लगा है।

सोनी देवी को न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडे की अदालत ने शिकायतवाद संख्या 1702/23 मामले में दोषी पाकर 21 जुलाई को एक साल की सजा और 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। कोर्ट से सुनाई गई सजा को चुनौती देते हुए सजायाफ्ता ने न्यायायुक्त की अदालत में क्रिमिनल अपील दाखिल की थी। इस पर सुनवाई पश्चात अदालत ने सजा को बरकरार रखा और अपील को खारिज कर दी। अपीलकर्ता ने सुखदेव नगर निवासी शंकर कुमार वर्मा से 13 लाख रुपये दोस्ताना लोन ली थी। बदले में 8.25 लाख रुपये चेक दिया था, जो बाउंस कर गया था। चेक बाउंस मामले में 16 जनवरी, 2023 को केस हुआ था। सुखदेव नगर के न्यू किशोरगंज के आनंद नगर निवासी प्रदीप कुमार प्रजापति की सोनी देवी पत्नी है।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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