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परीक्षाओं में नकल से समाज का नुकसान : हाई कोर्ट

Allahabad High court

प्रयागराज, 02 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी के लिए होने वाली परीक्षाओं में नकल से सिर्फ किसी एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का नुकसान होता है। नकल करने कराने में शामिल लोगों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। नकल से योग्यता और समान अवसर के सिद्धांत कमजोर होते हैं। उन युवाओं का नुकसान होता है, जो अपनी योग्यता पर भरोसा करते हुए कड़ी मेहनत करते हैं।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने यह टिप्पणी करते हुए यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने के आरोपित अमित कुमार की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है।

शिकोहाबाद के पीआरटी सरस्वती इंटर कॉलेज में 17 फरवरी 2024 को कांस्टेबलों के चयन के लिए यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से परीक्षा आयोजित की गई थी। इस दौरान सचिन यादव के स्थान पर अमित कुमार बैठकर परीक्षा दे रहा था। बायोमैट्रिक के सत्यापन के दौरान वह पकड़ा गया। सम्बंधित थाने में धोखाधड़ी, यूपी सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा लम्बित रहने के दौरान उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की।

आरोपित के वकील ने कहा कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। 17 फरवरी 2024 से वह जेल में बंद है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत देने पर वह दुरुपयोग नहीं करेगा। वहीं अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने जमानत नामंजूर करते हुए कहा कि सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

(Udaipur Kiran)

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / प्रभात मिश्रा

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