
नई दिल्ली, 19 मई (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गोरखपुर में कथित तौर पर पुलिस की पिटाई से कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत मामले में चार आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। इस मामले में एक पुलिसकर्मी जगत नारायण सिंह के खिलाफ हत्या का आरोप पहले ही तय किया जा चुका है।
कोर्ट ने अक्षय कुमार मिश्रा, प्रशांत कुमार, विजय यादव और राहुल दुबे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325 और 109 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 11 मार्च 2022 को सीबीआई की ओर से पेश चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।
कानपुर के रहनेवाले कारोबारी मनीष गुप्ता 27 सितंबर, 2021 की सुबह आठ बजे गोरखपुर अपने दो दोस्तों हरवीर और प्रदीप के साथ घूमने गए थे। तीनों युवक गोरखपुर के रामगढ़ताल में एक होटल में ठहरे थे। उसी रात 6 पुलिसवाले आधी रात के बाद होटल में चेकिंग करने पहुंच गए थे। कमरे की तलाशी लेने पर मनीष ने आपत्ति जताई, तो पुलिसकर्मियों से उनका विवाद हो गया। पुलिस वालों ने उनकी पिटाई कर दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में रामगढ़ ताल थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित 6 पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए थे।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
