Uttrakhand

चरस तस्कर पर दस हजार का जुर्माना

प्रतीकात्मक चित्र

देहरादून, 19 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने चरस के आरोपित काे दाेषी पाते हुए दस हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही पूर्व में जेल में बिताई सजा भी शामिल की गई है। जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

24 जुलाई 2023 को पुलिस ने गिरीश रावत को 112 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला कारागार पुरसाड़ी जेल गया।

इस दौरान पुलिस प्रकरण की विवेचना पूरी करने में जुट गई। इधर, मंगलवार काे जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते 10 हजार रुपये का अर्थदंड और कारावास में बिताई गई सजा (24 जुलाई से 2 अगस्त 2023) की सजा सुनाई। अभियुक्त द्वारा जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज नेगी ने बताया कि ड्रग्स मुक्त देवभूमि अभियान के तहत निरंतर चेकिंग अभियान जारी है। उन्होंने बताया कि चरस, शराब और अन्य नशीले पदार्थों की अवैध सप्लाई पर रोक लगाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

(Udaipur Kiran) / Vinod Pokhriyal

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