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चरस तस्कर के दोषी को एक साल की सजा

सगे भाई की हत्या में दोषसिद्ध आरोपित भाई को 6 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना

मुरादाबाद, 14 मई (Udaipur Kiran) । अपर जिला जज सप्तम शैलेंद्र वर्मा की अदालत ने बुधवार को सात साल पहले एनडीपीएस एक्ट में दर्ज केस के दाेषी काे एक साल की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

कोतवाली पुलिस ने रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला सादात निवासी शावेज को तीन जून 2017 को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 540 ग्राम चरस बरामद हुई थी। दरोगा राधेश्याम शर्मा की ओर से आरोपित के खिलफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। इस मामले में सुनवाई एडीजी सात शैलेंद्र वर्मा की अदालत में चली, जिसमें दोषी काे एक साल की सजा सुनाई गई है।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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