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हाेईकाेर्ट : कुलपति की नियु​क्ति को चुनौती, कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी नियुक्ति प्रक्रिया 

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 25 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविघालय की कुलपति प्रो. अन्नपूर्णा नौटियाल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद निर्दे​शित किया है कि नियुक्ति प्रक्रिया कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार नवंबर की तिथि नियत की है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून के राज्य आंदोलनकारी रवींद्र जुगरान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति यूजीसी की नियमावली 2009 के विरुद्ध जाकर की गई है। पहले नियुक्ति करने के लिए विज्ञप्ति जारी हुई, जिसमें 203 अभ्यर्थियाें ने आवेदन किया। बाद में 15 अभ्यर्थियाें की एक शार्ट लिस्ट बनाई गई। 15 अभ्यर्थियों में से तीन अभ्यर्थी इस पद के लिए योग्य पाए गए, लेकिन सेलेक्शन कमेटी ने इस पद पर इन तीन अभ्यर्थियों में से न करके किसी चौथे अभ्यर्थी को वाइस चांसलर के पद पर नियुक्त कर दिया।

(Udaipur Kiran) / लता

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