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शराब के छह डिपार्टमेंटल स्टोर का नवीनीकरण निरस्त करने को चुनौती

नैनीताल हाईकोर्ट।

– आबकारी आयुक्त को एक सप्ताह के भीतर हाई कोर्ट में पांच लाख जमा करने के निर्देशनैनीताल, 8 अप्रैल (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने नगर निगम ऋषिकेश सीमा के समीप शराब के छह डिपार्टमेंटल स्टोर का नवीनीकरण निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद आबकारी आयुक्त को एक सप्ताह के भीतर हाई कोर्ट में पांच लाख जमा करने को कहा है। कोर्ट ने आयुक्त को आवेदन के नवीनीकरण की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता पवन कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि आबकारी विभाग ने छह स्टोर के नवीनीकरण को यह कहते हुए मना कर दिया कि यह पवित्र स्थानों के नजदीक स्थित हैं। याचिका में कहा कि उन्होंने बार, रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट और अन्य विक्रेताओं के लाइसेंस नवीनीकृत किए गए हैं और केवल उनके ग्राहकों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि यह विरोधाभासी है।

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(Udaipur Kiran) / लता

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