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केवल एक केस के आधार पर गैंगस्टर एक्ट लगाने को चुनौती, गिरफ्तारी पर रोक

इलाहाबाद हाईकाेर्ट्

प्रयागराज, 04 अप्रैल (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी राजेश यादव की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और उसकी याचिका पर राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने राजेश यादव के अधिवक्ता व सरकारी वकील को सुनकर दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि उसके खिलाफ गोवध निरोधक अधिनियम के तहत आपराधिक केस दर्ज है, जिसमें उसे जमानत मिली हुई है। यह भी कहा कि केवल इसी एक मामले के आधार पर याची को गैंगस्टर एक्ट के तहत फंसाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि केवल एक केस को लेकर गैंगस्टर एक्ट लागू नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता का कहना था कि याची के खिलाफ देवरिया के लार थाने में एफआईआर दर्ज की गई है जबकि याची अंबेडकर नगर का निवासी है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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