लखनऊ, 29 मई (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश रेरा ने रियल एस्टेट परियोजनाओं में घर खरीदने वाले उपभोक्ताओं को सतर्क किया है कि वह अपना निवेश उप्र रेरा में पंजीकृत परियोजना में ही करें। घर या दुकान के लिए बुकिंग करने से पहले रेरा के पोर्टल पर जाकर प्रोमोटर तथा परियोजना के बारे में पूरी तथा प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर लें। रेरा के पोर्टल पर प्रोमोटर के विरूद्ध शिकायतों सहित परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध है, इन जानकारियों का उपयोग कर किसी भी धोखा या फरेब से बचा जा सकता है।
इस संबंध में अध्यक्ष उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण संजय आर भूसरेडडी ने गुरुवार को बताया कि उप्र रेरा ने प्रदेश की रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश करने वाले सभी निवेशकर्ताओं को एक बार फिर से सतर्क किया है कि वह उप्र रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं में ही घर या दुकान खरीदने के लिए निवेश करें। रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं में ही निवेश सुरक्षित है।
उन्होंने कहा कि घर खरीदना सामान्य नागरिक के जीवन का बहुत बड़ा फैसला होता है और उनकी कमाई का बहुत बड़ा भाग इसमें खर्च हो जाता है। ऐसे में उनको चाहिए कि प्रश्नगत प्रोमोटर तथा परियोजना से सम्बन्धित समस्त जानकारियां प्राप्त कर लें। इसके लिए होम बायर्स को बहुत परिश्रम करने की भी आवश्यकता नहीं है। रेरा के आने के बाद सभी चीजें आसान हो गयी हैं और अब पूरी और विश्वसनीय जानकारी उप्र रेरा के पोर्टल पर उपलब्ध है।
अध्यक्ष रेरा ने बताया कि घर खरीदार को परियोजना की भूमि, परियोजना के मानचित्र, परियोजना की दूसरी अनापत्तियों या स्वीकृतियों, परियोजना की विशिष्टियों के बारे में तो जानकारी होने के साथ ही उनके लिए यह भी जरूरी है कि प्रोमोटर की साख, उसकी विश्वसनीयता और उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लें। उन्होंने बताया कि रेरा ने अपने पोर्टल पर प्रोमोटर्स के बारे में सारी जानकारियां दे रखी हैं। घर खरीदार को चाहिए कि वह इसके पोर्टल के होम पेज पर जाए, होम पेज पर सर्च लिंक में ‘रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स‘ पर क्लिक करें। उसके सामने प्रोमोटर्स तथा परियोजनाओं की सूची खुलेगी। इस पेज पर ऊपर प्रोमोटर या परियोजना का नाम या परियोजना का पंजीकरण नम्बर देकर सर्च करें। अब सम्बन्धित परियोजना पर जाकर नीले आईकन पर क्लिक करें। इसके बाद परियोजना का समरी पेज खुलेगा, यहां पर नीचे प्रोमोटर के विरूद्ध रेरा में दायर समस्त शिकायतों तथा सम्बन्धित परियोजना के आवंटियों द्वारा दायर की गयी शिकायतों की संख्या देखी जा सकती है।
अध्यक्ष रेरा ने घर खरीदारों से परियेाजना के रजिस्ट्रेशन पेज पर रजिस्ट्रेशन की वैधता, समय विस्तार से सम्बन्धित विवरण, परियोजना की भूमि तथा मानचित्र के विवरण, परियोजना के बैंक एकाउण्ट्स, परियोजना की विशिष्टियां, परियोजना की इंवेन्ट्री, परियोजना के ओ.सी. तथा सी.सी. के स्टेटस तथा परियोजना की क्वार्टर्ली प्रोग्रेस रिपोर्ट की भी जांच कर लेने का सुझाव दिया है तथा साथ ही इकाई के मूल्य का भुगतान परियोजना के कलेक्शन एकाउण्ट में ही करने और भ्रामक विज्ञापनों तथा प्रचार सामग्री से भी सतर्क रहने की सलाह दी है।
रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी कि रेरा रियल एस्टेट सेक्टर के नियमन तथा विकास के साथ उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि रेरा के नियामक कार्यों का लाभ उपभोक्ताओं को तभी प्राप्त हो सकता है जबकि वह स्वयं भी सजग रहें और जल्दबाजी या आधी अधूरी जानकारी की बुनियाद पर निवेश न करें। अधिक जानकारी के लिए उप्र रेरा की हेल्पलाइन नम्बर 9151602229, 9151642229 लखनऊ, मुख्यालय तथा 9151672229, 9151682229 एन.सी.आर. कार्यालय ग्रेटर नोएडा के जारी किये गये हैं जिस पर जनसामान्य द्वारा सम्पर्क स्थापित कर अपनी जिज्ञासाओं का निराकरण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उ.प्र. रेरा पोर्टल के https://www.up-rera.in/ReraSamvaad लिंक पर क्लिक कर रेरा संवाद में पंजीकरण की भी सुविधा उपलब्ध है।
(Udaipur Kiran) / मोहित वर्मा
