-नदेसर तालाब का मेसर्स कमल नारायण सिंह फर्म को दिया ठेका निरस्त किया था
प्रयागराज, 25 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविदा शर्तों का उल्लंघन कर मेसर्स कमल नारायण सिंह की संविदा निरस्त करने के सीईओ स्मार्ट सिटी-नगर आयुक्त नगर निगम वाराणसी के 20 मई 2024 के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है और कहा है कि नियमानुसार नये सिरे से कार्रवाई की जा सकती है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने मेसर्स कमल नारायण सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर याची का कहना था कि स्मार्ट सिटी वाराणसी व याची फर्म के बीच नदेसर तालाब को लेकर 28 मई 2022 को तीन साल के लिए संविदा हुई। बिना विहित प्रक्रिया अपनाएं संविदा बीच में ही अवैध रूप से निरस्त कर दी गई, जिसे चुनौती दी गई थी।
नगर आयुक्त का कहना था कि निरस्त करने से पहले कई बार नोटिस दी गई। कुल 12 नोटिस दी गई। कमी को ठीक करने व तालाब की बैरिकेडिंग करने को कहा गया। याची फर्म ने निर्देश का पालन नहीं किया तो संविदा निरस्त किया गया है, जो सही है।
कोर्ट ने कहा कि करार के उपखंड ए, बी, सी के विपरीत नोटिस दी गई है। इसलिए शर्तों का पालन न करने के कारण आदेश अवैध है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे