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प्रयागराज में एम्स की स्थापना का क्ष़ेत्राधिकार केंद्र का

इलाहाबाद हाईकोर्ट

– हाईकाेर्ट में राज्य सरकार की दलील

– केंद्र सरकार से मांगा अनुपालन हलफनामा

प्रयागराज, 18 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में एम्स स्थापित करने के मामले में केंद्र सरकार से दो हफ्ते में अनुपालन हलफनामा मांगा है और जनहित याचिका की सुनवाई की अगली तिथि 5 नवम्बर नियत की है।

इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि एम्स की स्थापना का क्षेत्राधिकार केंद्र सरकार का है यदि केंद्र सरकार प्रयागराज में एम्स स्थापित करने का निर्णय लेती है तो राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने सहज सारथी फाउंडेशन व अन्य की तरफ से दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

याचिका पर अधिवक्ता सत्येन्द्र चंद्र त्रिपाठी ने बहस की। इनका कहना है कि पिछले 10 साल में केवल पूर्वांचल में एक एम्स स्थापित किया जा सका है। प्रदेश की आबादी में तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसे में प्रयागराज में एम्स जैसी संस्था की स्थापना किया जाना जरूरी है। प्रयागराज का सड़क व रेल मार्ग से चारों दिशाओं में सम्पर्क मार्ग है और यहां उच्च सुविधा युक्त कोई अस्पताल नहीं है।

कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से प्रयागराज में एम्स की स्थापना की जमीनी हकीकत पर रिपोर्ट मांगी थी। राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। किन्तु केंद्र सरकार की तरफ से समय मांगा गया।

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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