नई दिल्ली, 29 जुलाई (Udaipur Kiran) । रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र लोको रनिंग क्रू की कार्य स्थितियों में सुधार के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि लोको-पायलटों को पर्याप्त आराम मिले इसके लिए उन्हें मुख्यालय, आउट स्टेशन और आवधिक विश्राम दिया गया है।
रेल मंत्री ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि लोको पायलट भारतीय रेलवे परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं जो यात्री और माल यातायात को सुरक्षित और कुशल तरीके से पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय रेलवे लोको पायलटों के लिए उचित कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि लोको पायलटों को निरंतर श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। रेलवे कानून, 1989 की धारा 132 (2) निरंतर श्रेणी के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 14 दिन की दो-साप्ताहिक अवधि में औसतन 54 घंटे की ड्यूटी निर्धारित करती है। कार्य के घंटे और आराम की अवधि (एचओईआर), 2005 के नियम 8 में लोको पायलटों के लिए प्रति सप्ताह 14 दिनों की दो-साप्ताहिक अवधि में औसतन 52 घंटे की ड्यूटी के दिशा-निर्देश दिए गए हैं, यानी ड्यूटी के घंटे भारतीय रेलवे पर अन्य निरंतर श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अधिकतम 54 घंटे से कम हैं। लोको पायलटों को रेलवे कानून, 1989 की धारा 132 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार अतिरिक्त कार्य घंटों के लिए मुआवजा भी दिया जाता है।
वैष्णव ने कहा कि लोको पायलटों को मुख्यालय विश्राम, बाहरी विश्राम तथा आवधिक विश्राम निम्नानुसार दिया जाता है। मुख्यालय विश्राम : रनिंग स्टाफ के सदस्य को मुख्यालय पहुंचने के बाद 16 घंटे का मुख्यालय विश्राम दिया जाता है, तथा रेलवे कानून, 1989 के नियम 133 के अनुसार 30 घंटे या 22 घंटे (जब भी देय हो) का आवधिक विश्राम प्रदान किया जाता है। चूंकि आवधिक विश्राम भी मुख्यालय विश्राम है, इसलिए 16 घंटे के मुख्यालय विश्राम की आवश्यकता आवधिक विश्राम के दौरान पूरी हो जाती है।
आउट स्टेशन विश्राम : जब चालक अपनी बाहरी यात्रा पूरी कर लेता है तो उसे आउट स्टेशन विश्राम भी दिया जाता है और यह निम्नानुसार है:- 5 घंटे से कम की ड्यूटी के लिए निष्पादित ड्यूटी के घंटों के बराबर + 1 घंटे। ड्यूटी के लिए 5- 8 घंटे और विश्राम 6 घंटे। 8 घंटे या उससे अधिक ड्यूटी के लिए 8 घंटे विश्राम।
आवधिक विश्राम : रेलवे कानून, 1989 की धारा 133 और एचओईआर, 2005 के नियम 12 में रनिंग स्टाफ के आवधिक विश्राम के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इनमें यह प्रावधान है कि रनिंग स्टाफ को हर महीने कम से कम पांच अवधियों का विश्राम दिया जाना चाहिए, जिनमें से प्रत्येक में कम से कम बाइस घंटे लगातार हों या कम से कम चार अवधियों का विश्राम दिया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक में कम से कम तीस घंटे लगातार हों, जिसमें एक पूरी रात भी शामिल हो।
उन्होंने कहा कि हाई पावर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, 2016 में लोको पायलटों के ड्यूटी घंटों को कम कर दिया गया था। इन सिफारिशों के अनुसार, 10 घंटे की साइनऑन से साइनऑफ ड्यूटी को घटाकर 9 घंटे कर दिया गया और 10+2 घंटे की ड्यूटी को भी घटाकर 9+2 घंटे कर दिया गया। लोको पायलटों के चलने के घंटों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाती है। आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर, चलने के घंटों को बनाए रखा जाता है।
रेल मंत्री ने कहा कि लोको रनिंग क्रू की कार्य स्थितियों में सुधार के लिए रनिंग रूम के संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:- सभी 558 रनिंग रूम वातानुकूलित किए गए हैं। रनिंग स्टाफ को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आराम करने के लिए योग और ध्यान कक्ष, समाचार पत्र और पत्रिकाओं के साथ पढ़ने का कमरा भी प्रदान किया जाता है।
उन्होंने कहा कि लोको पायलटों को हवाई जहाज़ों और सड़क पर चलने वाले वाहनों के विपरीत, गाड़ी चलाते समय लंबे समय तक लोको में खड़े रहकर ट्रैक और सिग्नल पर लगातार नज़र रखनी पड़ती है। इसलिए, लोको पायलटों को उचित आराम देने के लिए रनिंग रूम में फ़ुट मसाजर आदि उपलब्ध कराए जाते हैं।
वैष्णव ने कहा कि रनिंग रूम में रियायती भोजन का प्रावधान। रनिंग रूम में आरओ वाटर फिल्टर की उपलब्धता। इसके अलावा, लोको रनिंग क्रू की कार्य स्थितियों में सुधार के लिए निम्नानुसार कदम और पहल की गई है:- लोको पायलटों के बेहतर आराम के लिए बेहतर सीट और ड्राइवर डेस्क जैसी एर्गोनॉमिक क्रू फ्रेंडली डिज़ाइन सुविधाएं प्रदान की गई हैं। 2014 से, इन सुविधाओं के साथ 7,286 तीन चरण वाले लोको का निर्माण किया गया है, जबकि 2014 से पहले केवल 719 लोको का निर्माण किया गया था। 2017-18 से सभी नए लोको को वातानुकूलित कैब से लैस किया गया है। अब तक 7,000 से ज़्यादा लोको को एयर कंडीशनर से लैस किया जा चुका है।
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) / सुशील कुमार / रामानुज