Madhya Pradesh

महिला अधिकारी से कुलगुरु की छेड़छाड़ के आरोप वाले सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाए :  मप्र हाईकोर्ट

कलेक्टर पर लगाया हाईकोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना :  कलेक्टर-कमिश्नर का जिलाबदर करने का आदेश किया रद्द

जबलपुर, 28 जनवरी (Udaipur Kiran) । रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु द्वारा महिला अधिकारी को प्रताड़ित करने के मामले में शिकायत के बाद कार्यवाही करने के आदेश जारी हुए थे, लेकिन उन आदेशों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। जिसको लेकर पीड़ित महिला के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई गई।

इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच में हुई जिसमें उन्होंने पाया की याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की तरफ से यह आशंका जताई गई है कि सीसीटीवी फुटेज को मिटा दिया गया है, जिसमें घटना रिकॉर्ड की गई है। साथ ही उन्होंने 21 नवंबर 2024 के उस सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की कोर्ट से अपील की है। इसके बाद कोर्ट ने कलेक्टर महिला एवं बाल विकास एवं आरडीवीवी के रजिस्ट्रार को सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश जारी किए हैं साथ ही आदेश दिया है कि उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या छेड़छाड़ ना की जाए।

पीड़ित महिला अधिकारी के द्वारा लगातार अपने साथ हुए अभद्र व्यवहार और सामाजिक अपमान के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर उच्च अधिकारियों सहित राज्य महिला आयोग और राज्य उच्च शिक्षा विभाग तक इसकी शिकायत की गई लेकिन न्याय ना मिलते देख महिला अधिकारी के द्वारा हाईकोर्ट से इस मामले याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई गई है। उनके द्वारा अपने आरोपों की पुष्टि करने के लिए कुलगुरु के कमरे में हुई बैठकों के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के लिए कई बार आवेदन भी दिए गए लेकिन अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले हैं।

उल्लेखनीय है कि जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो राजेश वर्मा पर एक वरिष्ठ महिला अधिकारी ने छेड़छाड़ करने के साथ अभद्र इशारे करने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। जिससे परेशान होकर महिला अधिकारी के द्वारा मध्य प्रदेश के राज्यपाल सहित राज्य के उच्च शिक्षा विभाग, महिला आयोग एवं राज्य विश्वविद्यालयीन सेवा अधिकारी संघ में पत्र लिखकर इस मामले में शिकायत की थी। कहीं से भी न्याय न मिलने के कारण अब महिला अधिकारी ने हाईकोर्ट की शरण ली है।

महिला अधिकारी के द्वारा मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग और राज्य महिला आयोग भोपाल में की गई शिकायत के बाद संबंधित शिकायत में जांच करने के लिए कलेक्टर कार्यालय में स्थित महिला एवं बाल विकास के द्वारा 02 जनवरी 2025 एवं उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 06 जनवरी 2025 को विश्वविद्यालय के कुल सचिव को आदेश पत्र जारी करते हुए शिकायत पर आंतरिक समिति एवं विश्वविद्यालय की महिला उत्पीड़न समिति को गठित कर मामले में जांच के साथ निर्णय को प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए थे।

कुलसचिव के पास इन आदेशों की प्रति लगभग 20 दिन पहले पहुंचा दी गई थी, लेकिन कुल सचिव के द्वारा इनको नजरअंदाज कर शासन के आदेशों की अवहेलना करते हुए संबंधित मामलों में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में महिला कर्मचारी के साथ कुलगुरु के द्वारा किया गया गए व्यवहार को लेकर छात्र छात्राओं में भी आक्रोश है। उन्होंने इस मामले में शासन से निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। मामले को अगले हफ्ते की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक

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