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सीसीपीए ने उपभोक्ता अधिकार उल्लंघन के लिए 325 नोटिस जारी किये, 1.19 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया 

सीसीपीए के लोगो का प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्ली, 18 दिसंबर (Udaipur Kiran) । केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 325 नोटिस जारी किए हैं, जिन पर अब तक 1.19 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के राज्य मंत्री बी. एल. वर्मा ने बुधवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। वर्मा ने सदन को बताया कि उपभोक्ता मामले का विभाग प्रगतिशील कानून बनाकर उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने अपने जवाब में कहा, वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी, ई-कॉमर्स बाजार आदि के नए युग में उपभोक्ता संरक्षण को नियंत्रित करने वाले ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को निरस्त कर दिया गया है। इसकी जगह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को अधिनियमित किया गया है।

मंत्री ने कहा कि ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 को भी अधिसूचित किया है। इससे एक दिन पहले मंगलवार को संसद को सूचित किया गया कि सीसीपीए ने 19 कोचिंग संस्थानों पर 61.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि भ्रामक विज्ञापनों के लिए 45 कोचिंग केंद्रों को नोटिस जारी किए हैं।

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(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर

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