नई दिल्ली, 10 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने डीएचएफएल के 34 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के फर्जीवाड़े के मामले में धीरज वधावन को मिली जमानत को निरस्त करने की मांग वाली सीबीआई की याचिका खारिज कर दी है। मंगलवार को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में ट्रायल दस वर्ष में भी खत्म नहीं होगा।सीबीआई ने बांबे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। बांबे हाई कोर्ट ने 2 मई को धीरज वधावन को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी थी। बांबे हाई कोर्ट ने कहा था कि धीरज वधावन कई बीमारियों के ग्रस्त हैं और उनकी बीमारियों का इलाज जेल से नहीं हो रहा है और खासकर इमरजेंसी में चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकती है।
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(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम