-सीबीआई ने हाई कोर्ट से कहा, जांच जारी रखने से आरोप तय करने पर सुनवाई नहीं रोकी जा सकती
नई दिल्ली, 28 अप्रैल (Udaipur Kiran) । सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की ओर से आईएनएक्स मीडिया डील मामले में ट्रायल कोर्ट में आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध किया है। सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में दलीलें रखते हुए कहा कि जांच जारी रखने से आरोप तय करने पर सुनवाई नहीं रोकी जा सकती है। मामले की अगली सुनवाई मई में होगी।
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि अभी आरोप तय नहीं किए गए हैं। अभी जांच जारी रखी जा सकती है। सीबीआई ने चिदंबरम की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज करने की मांग की। पी चिंदबरम की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दिल्ली हाई कोर्ट में दलील रखते हुए कहा कि अभी तक सीबीआई की जांच जारी है। ऐसे में निष्पक्ष ट्रायल के लिए आरोप कैसे तय करने पर दलीलें कैसे सुनी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर आरोप तय करने के बाद कोई साक्ष्य मिलता है तो सीबीआई उसका कैसे बचाव करेगी। लूथरा ने कहा कि आठ साल से जांच चल रही है और अभी जांच खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।
इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज किया था। उसके बाद ईडी ने 18 मई 2017 को एफआईआर दर्ज किया था। सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 420 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8, 12(2) और 13(1)(डी) के तहत आरोप लगाए हैं। ये एफआईआर आईएनएक्स मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और चीफ आपरेटिंग अफसर पीटर मुखर्जी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमति दिलवाने के लिए आईएनएक्स मीडिया से पैसे वसूले थे।
इस मामले में जिन लोगों को आरोपित बनाया गया है, उनमें पी. चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, सुब्रमण्यम भास्करन, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग सिंगापुर लिमिटेड, आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एडवांटेज इस्ट्रेटेजिया इस्पोर्टिवा एसएलयू, मेसर्स क्रिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर सॉल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 24 मार्च 2021 को आईएनएक्स मीडिया डील मामले में ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 70 के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।
(Udaipur Kiran) /संजय
——————
(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
