
नई दिल्ली, 28 फरवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।
यह याचिका आनंद लीगल ऐड फोरम ट्रस्ट ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि इस घटना के चश्मदीद गवाहों के मुताबिक इसमें करीब दौ सौ लोगों की मौत हो गई थी। याचिका में कहा गया था कि इस घटना में मृत लोगों की संख्या कम बताकर हादसे के पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपके पास क्या सबूत हैं कि इस हादसे में दो सौ लोगों की मौत हो गई। कोर्ट ने राहत पाने के लिये वैसे लोगों को सीधे अदालत से संपर्क करने को कहा जिनके परिजनों को इस घटना में जान गंवानी पड़ी।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी ने भी याचिका दायर कर केंद्र और सभी राज्यों को मिलकर एक विशेषज्ञ कमेटी बनाने की जरूरत बताई जो क्राउड मैनेजमेंट और भगदड़ की घटनाओं को रोकने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करे।
(Udaipur Kiran) /संजय
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम
