नई दिल्ली, 28 नवंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपित सत्येंद्र जैन के मामले में आज सीबीआई ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि वो अभियोजन चलाने के लिए जरूरी अनुमति लेने की प्रक्रिया की व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।
इसके पहले सीबीआई ने कहा था कि दिल्ली के मुख्य सचिव को फाइल भेज दी गई थी और उसके बाद उप-राज्यपाल को अभियोजन चलाने के लिए जरूरी अनुमति के लिए फाइल भेजी गई है। सीबीआई ने अनुमति मिलने की प्रक्रिया पर्याप्त समय में पूरी होने की उम्मीद जताई।
बतादें कि 05 नवंबर को कोर्ट ने सीबीआई के डीआईजी को निर्देश दिया था कि वो इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। इस मामले में कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 18 अक्टूबर को नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सत्येंद्र जैन लंबे समय से जेल में हैं और इस मामले में जल्द ट्रायल शुरु होने की संभावना नहीं है। ऐसे में वो जमानत के हकदार हैं।
जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाई। इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इस मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन के अलावा उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन, मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को आरोपित बनाया गया है। ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 में गिरफ्तार किया था।
—————
(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा