जयपुर, 18 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राजस्थान में अवैध रेत खनन से संबंधित मामले में शुक्रवार को जयपुर, टोंक, अजमेर एवं भीलवाड़ा में दस अलग-अलग स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों के आवासीय व आधिकारिक परिसरों की तलाशी ली। इससे राजस्थान में अवैध रेत खनन से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद हुए।
सीबीआई के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर पीठ) के आदेश के अनुसरण में सीबीआई ने राजस्थान में अवैध रेत खनन के आरोपों पर पुनः मामला दर्ज किया। इस प्रकार सीबीआई ने एक निजी व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व में भारतीय दंड संहिता की धारा 379 एवं एमएमडीआर अधिनियम की धारा 21(4) के तहत सदर पुलिस स्टेशन, जिला बूंदी (राजस्थान) में प्राथमिकी संख्या 527/2023 के तहत दर्ज मामले की जांच को अपने हाथों में लिया। जिसमें यह आरोप है कि बिना किसी वैध पास/परमिट/लाइसेंस या अन्य अधिकार के वाहन (डम्पर) में 40 मीट्रिक टन लघु-खनिज (रेत) का परिवहन करने के दौरान गिरफ्तार किया गया। इस मामले की जांच के दौरान विचाराधीन वाहन के पंजीकृत मालिक को भी राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।
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(Udaipur Kiran)