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लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले की सुनवाई 26 नवंबर को

राऊज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 07 नवंबर (Udaipur Kiran) । लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले के 30 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अभी जरूरी अनुमति नहीं मिली है। सीबीआई ने आज राऊज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि दो हफ्ते के अंदर मुकदमा चलाने की अनुमति मिल जाएगी। स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को करने का आदेश दिया।

सीबीआई ने 20 सितंबर को कोर्ट को बताया था कि गृह मंत्रालय ने लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है जबकि बाकी आरोपितों के खिलाफ अनुमति मिलने में 15 दिन और लगेंगे। सीबीआई ने 7 जून को इस मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 78 लोगों को आरोपित बनाया गया है। इन 78 आरोपितों में से रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी हैं। ईडी के मामले में कोर्ट ने 18 सितंबर को पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत सात आरोपितों को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था। ईडी के मामले में 7 मार्च को कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी। ईडी के मामले में हाई कोर्ट से अमित कात्याल को जमानत मिल चुकी है।

इस मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2023 को तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी। कोर्ट ने 22 सितंबर, 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 3 जुलाई 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 27 फरवरी, 2023 को इन तीनों आरोपितों समेत सभी के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 7 अक्टूबर, 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव , राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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