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सीबीडीटी ने टीसीएस व टीडीएस के आयकर नियमों में संशोधनों को अधिसूचित किया

वित्‍त मंत्रालय के लोगो का फाइल फोटो

-वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए के लिए आयकर नियमों में संशोधन को किया अधिसूचित

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं पर कर का बोझ घटाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीबीडीटी ने आयकर नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है। इन बदलाव से स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) या काटे गए टीडीएस के लिए केवल भुगतान करने वाले व्यक्ति के बजाय कोई अन्य व्यक्ति क्रेडिट का दावा कर सकता है।

वित्‍त मंत्रालय ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि सीबीडीटी ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एकत्रित टीसीएस अथवा काटे गए टीडीएस के लिए क्रेडिट का दावा करने में आसानी के लिए आयकर नियमों में संशोधनों को अधिसूचित कर दिया है। आयकर नियमों में इस बदलाव से माता-पिता के हाथों में मौजूद नाबालिगों के टीसीएस क्रेडिट का दावा करना भी संभव हो जाएगा।

सीबीडीटी की ओर से जारी अधिसूचना संख्या 112/2024 दिनांक 15 अक्‍टूबर, 2024 के तहत आयकर नियम, 1962 (‘नियम’) में संशोधन गया किया है, जिसमें अधिनियम की धारा 192 की उप-धारा (2बी) के तहत आवश्यक विवरणों के निर्धारित विवरण के रूप में फॉर्म संख्या 12बीएए को पेश किया गया है। कर्मचारियों को ये विवरण अपने नियोक्ताओं को प्रदान करने होंगे, जो धारा 192 की उप-धारा (1) के तहत भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बदले में नियोक्ता प्रस्तुत विवरणों को ध्यान में रखते हुए वेतन पर टीडीएस काट लेगा।

आयकर विभाग के मुताबिक आयकर अधिनियम, 1961 (‘अधिनियम’) की धारा 192 की उप-धारा (2बी) को वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 (एफए (सं. 2)) के तहत संशोधित किया गया है, ताकि वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में कर कटौती करने के उद्देश्य से अध्याय XVII-बी या अध्याय XVII-बीबी के प्रावधानों के तहत स्रोत पर काटे गए या एकत्र किए गए किसी भी कर को शामिल किया जा सके। इसके अलावा अधिनियम की धारा 06सी की उप-धारा (4) को एफए (सं. 2) के तहत भी संशोधित किया गया है, ताकि संग्रहकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को टीसीएस का क्रेडिट दिया जा सके।

वित्‍त मंत्रालय ने कहा कि सीबीडीटी ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एकत्रित टीसीएस अथावा काटे गए टीडीएस के लिए क्रेडिट का दावा करने में आसान बनाने के लिए आयकर नियमों में संशोधनों को अधिसूचित किया है। इसके तहत माता-पिता के द्वारा नाबालिगों के लिए टीसीएस क्रेडिट का दावा करने को सक्षम बनाया गया है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि नाबालिग संग्रहकर्ता के मामले में माता-पिता-जब नाबालिग की आय माता-पिता की आय के साथ जोड़ दी जाती है। इसके लिए केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या 114/2024 दिनांक 16 अक्‍टूबर, 2024 के तहत नियमों के नियम 37-I को संग्रहकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को स्रोत पर एकत्रित कर का क्रेडिट देने के लिए संशोधित किया गया है, जिसके हाथों में संग्रहकर्ता की आय कर योग्य है।

(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर

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