श्योपुर, 12 मार्च (Udaipur Kiran) । लगभग तीन साल पहले मादक पदार्थ स्मैक बेचने के लिए पकड़े गए आरोपित को विशेष न्यायालय श्योपुर ने दोषी मानते हुए तीन साल का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।
आरोपी को लेकर मामले में राज्य की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने बताया कि 27 जून 2022 को श्योपुर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि, नागदा रोड श्मशान घाट के पास एक व्यक्ति स्मैक बेचने के लिए खड़ा है। सूचना के बाद उप निरीक्षक दलबल के साथ मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे और नाकाबंदी कर आरोपी को पकड़ा। पूछताछ और तलाशी के बाद आरोपी की जेब से 6 ग्राम स्मैक जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार और स्मैक जब्त करने के बाद आरोपी के खिलाफ विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। जिसमें विचारण के बाद न्यायालय ने आरोपी इम्तियाज उर्फ डुमरी पुत्र खालिद खान निवासी बैरवा धर्मशाला के पास कंडेल बाजार श्योपुर को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाते हुए मंगलवार को ये सजा सुनाई।
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा
